हरियाणा, जम्मू-कश्मीर को लेकर 18 सितंबर से 5 अक्टूबर शाम तक एग्जिट पोल बैन

नई दिल्ली:

निर्वाचन आयोग ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव-2024 के दौरान मीडिया संस्थानों द्वारा या किसी अन्य तरीके से ‘एग्जिट पोल' (Exit Poll Ban) जारी करने पर रोक लगा दी है. चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 के तहत यह प्रतिबंध लगाया है.

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव तीन चरणों में होंगे,जिसमें पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को,दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को और तीसरे चरण का मतदान एक अक्टूबर को होगा. इस अवधि के दौरान किसी भी एग्जिट पोल के परिणाम पर रोक लगा दी गयी है.

निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करता है,उसे दो वर्ष तक के कारावास या जुर्माने अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है.

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 126ए का उपयोग करते हुए,निर्वाचन आयोग की अधिसूचना में इस बात पर जोर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का ‘एग्जिट पोल' नहीं करेगा और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रकाशित या प्रचारित नहीं करेगा.