नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज.
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ (New Delhi Railway Station Stampede) से जुड़ी एक याचिका पर आज सुनवाई की और इसे खारिज कर दिया. दरअसल आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट की तरफ से दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि मौतों का वास्तविक आंकड़ा रेलवे प्रशासन छिपा रहा है. जनहित याचिका में भगदड़ में करीब 200 लोगों की मौत का आरोप लगाया गया. याचिका में ये भी दावा किया गया कि रेलवे प्रशासन ने सिर्फ 18 मौतों की बात कही,जो गलत है.
याचिकाकर्ता ने अदालत के सामने रेलवे अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की. साथ ही रेलवे स्टेशन और अस्पतालों के सभी सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करने की मांग की. मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से 200 लोगों की मौत के दावे का सबूत मांगा. साथ ही अदालत ने कहा कि प्रभावित लोगों को अदालत जाने दें. ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट की याचिका को खारिज कर दिया.
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