नई दिल्ली:
मुंबई से सटे मीरा-भायंदर के उत्तन गांव में स्थित बाले शाह पीर दरगाह पर फिलहाल तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा स्थिति को यथावत बनाए रखने का आदेश देते हुए चार हफ्तों तक कोई कार्रवाई न करने को कहा है. अब इस मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी.
क्या है मामला?
यह दरगाह उत्तन के चौक एरिया में लगभग 1,290 वर्ग मीटर यानी करीब दस हजार वर्गफुट जमीन पर बनी हुई है. महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि यह ज़मीन राजस्व विभाग की है और इस पर दरगाह के नाम पर अवैध कब्जा किया गया है. सरकार ने 20 मई तक इस अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था.याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विधानसभा में इस दरगाह को गिराने की बात कही थी,जिसके बाद इसे गिराने की योजना बनाई गई. इसके विरोध में कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया.